Ration Card: नहीं मिलेगा फ्री राशन, अगर घर में मौजूद हैं ये 6 चीजें
नई दिल्ली: Ration Card: अगर आप राशन लेते हैं तो यह खबर आपके लिए बहुत काम की है। दरअसल हाल में सरकार ने राशन कार्ड को लेकर नए नियम बनाएं हैं। अब अगर आपने इन नियमों का नहीं माना तो आपको मिलने वाला फ्री राशन बंद हो सकता है। अब अगर आपने इन नियमों का पालन नहीं किया है तो आपके पास राशन कार्ड सरेंडर करने का मौका है। क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो सरकार द्वारा 27 रूपए किलो के गेहूं की पेनल्टी लगाई जाएगी और यह पेनल्टी तब से लगेगी जब से आपने राशन लेना शुरू किया था। यही नहीं आपको जेल भी हो सकती है।
आपको बता दें कि अगर आप गरीबी रेखा के मापदंडों में नहीं आते हैं, घर में तमाम सुख सुविधा होने बावजूद भी राशन लेते हैं, परिवार का सदस्य सरकारी सेवा में है, पारिवार की मासिक आय 3000 हजार रूपए से ज्यादा है, APL के लिए पारिवारिक आय 10 हजार रूपए मासिक से ज्यादा होने पर और एक से अधिक जगह राशन कार्ड है जैसी परिस्थितयों में आते हैं तो आपको तुरंत राशन कार्ड सरेंडर कर देना चाहिए।
गौरतलब है कि भारत सरकार ने कोरोना के दौरान गरीबों और मध्यम वर्ग के लोगों के लिए फ्री राशन देने की व्यवस्था शुरू की थी। यह व्यवस्था अभी भी चल रही है। लेकिन हाल ही में रकार ने कुछ शर्तों के साथ नया नियम बनाया है जिसमें राशन कार्ड सरेंडर करने के लिए कहा गया है। अगर आप इन नियमों की अनदेखी करते हैं तो आपका नुकसान हो सकता है और आपसे वसूली की जा सकती है। यही नहीं आप पर कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है।
अब हाल ही में सरकार की जानकारी में आया कि कई ऐसे लोग भी राशन ले रहे हैं जो लोग इस योग्य नहीं हैं। वहीं कई लोग जो इस योजना के योग्य हैं उन्हें इस योजना का लाभ नहीं मिल रहा है। इसलिए अब सरकार की तरफ से अपात्र लोगों को तुरंत राशन कार्ड सरेंडर करने के लिए कहा जा रहा है। अगर कोई भी व्यक्ति राशन कार्ड सरेंडर नहीं करता है तो जांच के बाद उसपर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
ये लोग राशन लेने के योग्य नहीं:
जिन परिवारों के पास मोटरकार, ट्रैक्टर, एसी, हार्वेस्टर, पांच केवी या अधिक क्षमता का जनरेटर,100 वर्ग मीटर का प्लाट या मकान, पांच एकड़ से अधिक जमीन, एक से अधिक शस्त्र लाइसेंस, आयकरदाता, गांव में परिवार की आय दो लाख सालाना और शहर में परिवार की आय 3 लाख रूपये है।
अगर जिन परिवारों में ये चीजें उपलब्ध हैं उन्हें अपना राशन कार्ड तहसील और डीएसओ कार्यालय में सरेंडर करना होगा। अधिकारियों के मुताबिक, अगर राशन कार्ड सरेंडर नहीं किया जाता है तो जांच के बाद कार्ड रद्द कर दिया जाएगा और उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। वहीं जब से वह राशन ले रहा है, तब से राशन की वसूली भी की जाएगी।
ये लोग हैं राशन लेने योग्य:
ऐसे सभी परिवार जिनके पास खुद का पक्का मकान नहीं है या झुग्गी-झोपड़ियों में रहते हैं। साथ ही भीख मांगने वाले, दिहाड़ी मजदूर या कामगार, घरेलू काम-काज कर अपनी आजीविका चलाने वाले श्रमिक, ड्राईवर तथा कुली व बोझा उठाने वाले श्रमिक, भूमिहीन किसान, कूड़ा-करकट बीनने वाले, राज्य सरकार द्वारा चिन्हित पात्र परिवार और वर्ष 2011 में हुई आर्थिक जनगणना में चिन्हित किए गए गरीब परिवार आदि लोग राशन लेने योग्य हैं।
Lok samiksha global news buxwaha
H na jkannn